एक बार आइए गुजरात! आपके लिए नहीं है शराबबंदी, बिना पाबंदी छलकाएं जाम, जानें नए नियम
गांधीनगर। गुजरात अभी भी एक शुष्क राज्य है, लेकिन इस साल इसके नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव और छूट दी गई हैं। दरअसल, गुजरात को वैश्विक बिजनेस हब बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। गांधीनगर स्थित GIFT City में शराबबंदी के नियमों में महत्वपूर्ण छूट दी गई है। नए नोटिफिकेशन के तहत अब गुजरात के बाहर से आने वाले विजिटर्स और विदेशी नागरिकों को शराब पीने के लिए किसी भी तरह का अस्थायी परमिट लेने की जरूरत नहीं होगी।
अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को बड़ी राहत मिली
वे सिर्फ अपना वैध पहचान पत्र दिखाकर इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे। इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक-सिटी (GIFT City) को एक ग्लोबल इकोसिस्टम देने के लिए सरकार ने शराबबंदी नियमों में बदलाव किया है। नए नोटिफिकेशन से बिजनेस डेलिगेट्स और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। हालांकि पहले गुजरात के बाहर से आने वाले लोगों और विदेशी नागरिकों को GIFT City में शराब पीने के लिए परमिट की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, लेकिन नए नियमों के अनुसार, जो व्यक्ति गुजरात का निवासी नहीं है, उसे अब किसी भी तरह का परमिट नहीं लेना होगा।
25 मेहमानों को आमंत्रित कर सकते हैं
अब अन्य राज्यों से आए विजिटर्स और विदेशी नागरिक केवल अपना वैध फोटो पहचान पत्र दिखाकर तय वाइन एंड डाइन एरिया में शराब का सेवन कर सकेंगे। यह फैसला 30 दिसंबर 2023 को दी गई छूट को और आसान व व्यापक बनाता है। GIFT City में काम करने वाले स्थायी कर्मचारियों के लिए भी नियमों में ढील दी गई है। जिन कर्मचारियों के पास लिकर परमिट है, वे अब एक साथ 25 मेहमानों को आमंत्रित कर सकते हैं। पहले यह संख्या कम थी। साथ ही सरकार ने साफ किया है कि जिन लोगों के पास परमिट नहीं है या जो शराब नहीं पीते, वे भी फूड एंड बेवरेज (F&B) एरिया में बिना किसी रोकटोक के भोजन कर सकते हैं। यानी डाइनिंग के लिए किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि शराब पीने की कानूनी उम्र 21 साल ही रहेगी। सभी गतिविधियां गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट के दायरे में होंगी और यह छूट केवल GIFT City क्षेत्र तक ही सीमित रहेगी।