नेशनल हेराल्ड केस में राहुल और सोनिया गांधी को कोर्ट का नोटिस, सुना जाएगा आरोपियों का पक्ष...

यह अधिकार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 223 के तहत दिया गया है।;

By :  Aryan
Update: 2025-05-02 11:26 GMT

नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस प्रवासी इकाई प्रमुख सैम पित्रोदा समेत पांच लोगों को नोटिस जारी किया। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले को लेकर चार्जशीट दाखिल की थी। मामले की अगली सुनवाई 8 मई को होगी होगी। कोर्ट ने कहा कि अभी केस की मेरिट्स पर बहस नहीं होगी।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

बता दें कि अब नोटिस के जवाब के साथ ही राहुल, सोनिया समेत अन्य लोगों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट समन जारी करने पर फैसला लेगा। कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट पर कोई भी फैसला लेने से पहले आरोपियों का पक्ष सुनने का अधिकार उनको दिया जाएगा। यह अधिकार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 223 के तहत दिया गया है। अब मामले की सुनवाई 8 मई को किया जाएगा। जिसमें कोर्ट यह तय करेगी की आरोपियों के खिलाफ मुकदमा शुरू किया जाना चाहिए या नहीं।

क्या बोला कोर्ट

कोर्ट ने कहा कि अभी केस की तथ्यों की गुणवत्ता (मेरिट्स) पर बहस नहीं होगी। ईडी ने कहा कि अगर मामले में आरोपियों और सह-आरोपियों को सुनने के लिए नोटिस जारी किया जाता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। एजेंसी चाहती है कि मामले की सुनवाई निष्पक्ष हो।

पूर्व फैसले का रखा उदाहरण

ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले को याद दिलाते हुए कहा कि कोयला घोटाले में आरोपियों को सुने बिना समन जारी करने पर सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।

क्या है नेशनल हेराल्ड मामला?

बता दें कि ईडी के अनुसार, नेशनल हेराल्ड अखबार की मालिक कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) महज 50 लाख रुपये में दो हजार करोड़ रुपये की संपत्ति हड़पने की कोशिश की। ईडी का गंभीर आरोप है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत अन्य कांग्रेस नेताओं ने मिलकर साजिश रची थी और AJL की 99 फीसदी हिस्सेदारी एक निजी कंपनी 'यंग इंडियन' को महज 50 लाख रुपये में सौंप दी। यह कंपनी सोनिया-राहुल के नियंत्रण में है।

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