दिल्ली सरकार ने महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की छूट देने का लिया फैसला... जानें क्या हैं नियम

महिलाओं के लिए नई राहें खोलेगा साथ ही समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा देगा;

By :  Aryan
Update: 2025-07-30 10:17 GMT

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। सरकार ने महिलाओं को नाइट शिफ्ट 24x7 काम करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। इस फैसले से महिलाओं को अधिक रोजगार के अवसर मिलेगें, साथ ही दिल्ली 24x7 बिजनेस हब बनने की दिशा में अग्रसर होगी।

दिल्ली दुकान एवं स्थापना अधिनियम-1954 के तहत नियम

दिल्ली दुकान एवं स्थापना अधिनियम-1954 के तहत महिलाओं को रात्रि के समय गर्मियों में रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक और सर्दियों में रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक काम करने की अनुमति नहीं थी। इस नियम के कारण महिलाएं सीमित समय तक ही काम कर सकती थीं, जिससे वाणिज्यिक क्षेत्रों में उनकी भागीदारी कम हो पाती थी।

उपराज्यपाल की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजा गया

सरकार ने इस अधिनियम की धारा 14, 15 और 16 को संशोधित करते हुए अब महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की छूट देने का फैसला लिया है। इस प्रस्ताव को उपराज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा गया है और जल्द ही यह लागू होगा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता होगी। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कड़े प्रावधान होगें। इस निर्णय के अनुसार दुकानों और प्रतिष्ठानों को निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा – जैसे रात्रि ड्यूटी के दौरान पिक-अप और ड्रॉप की सुविधा देना, सीसीटीवी कैमरे से कार्यस्थल की निगरानी करना,पर्याप्त सुरक्षा गार्ड की तैनाती और कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए आरामदायक और सुरक्षित माहौल देना।

कंपनी को यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम के तहत शिकायत समिति बनानी होगी

महिलाओं को रात्रि पाली में रखने से पहले उनकी लिखित सहमति लेनी होगी, कार्यस्थल पर सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा गार्ड और सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था अनिवार्य होगी। इसके अलावा महिला जहां काम करेगी, वहां पर कंपनी को यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम के तहत शिकायत समिति बनानी होगी।

वेतन का भुगतान बैंक या ईसीएस से होना चाहिए

महिलाओं को रेस्ट रूम, टॉयलेट, लॉकर आदि की सुविधा भी देनी होगी। साथ ही महिलाओं को वेतन का भुगतान बैंक या ईसीएस से होना चाहिए। भुगतान के शर्तों में ईएसआई, बोनस, भविष्य निधि आदि सभी कानूनी लाभ प्रदान करना, साप्ताहिक अवकाश व ओवरटाइम का भुगतान भी शामिल है।

दिल्ली सरकार का यह कदम सराहनीय है, यहमहिलाओं के लिए नई राहें खोलेगा साथ ही समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा देगा


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