Delhi School Fee Act: प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगेगी रोक, कैबिनेट ने दी दिल्ली फीस एक्ट को मंजूरी
दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने दी बिल को मंजूरी मिलने की जानकारी, अभिभावकों के विरोध प्रदर्शन के बाद आया फैसला;
नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में अब प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर मनमानी पर रोक लगने वाला है। क्योंकि दिल्ली की भाजपा सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की बढ़ती फीस के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल, दिल्ली सरकार कैबिनेट ने ‘दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसप्रेंसी इन फिकसेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस-2025’ एक्ट को मंजूरी दे दी है। दिल्ली फीस एक्ट प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर चलने वाली मनमानी पर रोक लगाने का काम करेगा।
अभिभावकों ने किया था विरोध प्रदर्शन
दरअसल, पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ोतरी को लेकर विवाद चल रहा था। स्कूल फीस बढ़ोतरी को लेकर बच्चों के अभिभावक काफी परेशान थे। जानकारी के मुताबिक 42 प्रतिशत अभिभावकों ने माना है कि बीते तीन सालों में 50 से 80 प्रतिशत तक स्कूल फीस बढ़ाई गई है। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों द्वारा ‘अनियमित और अत्यधिक’ फीस वृद्धि के खिलाफ पेरेंट्स और अभिभावक लंबे समय से शिकायतें कर रहे हैं। जिसके चलते हाल ही में अभिभावकों ने दिल्ली शिक्षा निदेशालय कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था।
दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी
दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने स्कूल फीस एक्ट को कैबिनेट के सामने रखा था। उन्होंने ही मीडिया को यह जानकारी दी कि कैबिनेट में इस बिल को मंजूरी मिल गई है। उन्होंने कहा कि स्कूल विद्या के मंदिर होते हैं। प्राइवेट स्कूलों के जरिए पिछली सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त थी।
बता दें इसके नियमों का उल्लंघन करने पर स्कूल को 1 से 10 लाख रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। साथ ही मान्यता रद करने और मैनेजमेंट को भंग कर इसे सरकार के अधीन लेने का एक्शन भी लिया जा सकता है।
सीएम रेखा गुप्ता ने भी जताई थी नाराजगी
हाल ही में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्राइवेट स्कूलों की बढ़ती फीस को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी तरह का बाजारीकरण बर्दाश्त नहीं होगा। नई सरकार दिल्ली के बच्चों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए हर तरह के प्रयास करेगी।