सरकार का बड़ा एक्शन! 'कोल्ड्रिफ' कफ सिरप पर लगाया बैन, 12 बच्चों की हुई थी मौत
इसी कंपनी में बने सिरप को पीकर मध्य प्रदेश और राजस्थान में 12 बच्चों की मौत हो गई है। जिसके बाद तमिलनाडु सरकार ने कफ सिरप 'कोल्ड्रिफ' की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।;
इंदौर। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप पीने से 12 बच्चों की मौत के बाद तमिलनाडु सरकार ने एक्शन लेते हुए कोल्ड्रिफ सिरप की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसी सिरप को पीकर बच्चों की मौत हुई है, उसका निर्माण तमिलनाडु की एक कंपनी द्वारा किया जाता है। ऐसे में सरकार की ओर से मामले में गंभीरता से कार्रवाई जारी है।
तमिलनाडु से सप्लाई होता है सिरप
जानकारी के मुताबिक तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले के सुंगुवरछत्रम स्थित दवा कंपनी में बनी दवाइयों की सप्लाई राजस्थान, मध्य प्रदेश और पुडुचेरी में की जाती है। इसी कंपनी में बने सिरप को पीकर मध्य प्रदेश और राजस्थान में 12 बच्चों की मौत हो गई है। जिसके बाद तमिलनाडु सरकार ने कफ सिरप 'कोल्ड्रिफ' की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।
राजस्थान सरकार का भी एक्शन मोड
बता दें कि 'कोल्ड्रिफ' कफ सिरप को लेकर राजस्थान सरकार भी एक्शन में है। राजस्थान सरकार ने कार्रवाई करते हुए औषधि नियंत्रक को निलंबित कर दिया है और जयपुर स्थित कंपनी केसन्स फार्मा द्वारा निर्मित दवाओं का वितरण रोक दिया है। अधिकारियों ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने केसन्स फार्मा द्वारा निर्मित सभी 19 दवाओं की आपूर्ति अगले आदेश तक बैन कर दी है। डेक्सट्रोमेथॉर्फन युक्त अन्य सभी कफ सिरप के वितरण पर रोक लगा दिया गया है।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए निर्देश
बच्चों की मौत के मामले को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खांसी और सर्दी की दवाएं न दी जाएं। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा जारी यह निर्देश एमपी और राजस्थान में कथित रूप से दूषित कफ सिरप से बच्चों की मौतों के बीच आया है।