दिल्ली में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण पर बड़ा फैसला, GRAP-3 हुई लागू, जानें क्या रहेगा खुला और क्या बंद

प्रदूषण की वजह से अब केंद्र सरकार ने दिल्ली-एनसीआर में गैर-जरूरी निर्माण कार्यों पर पाबंदी लगा दी है।;

Update: 2025-11-11 05:44 GMT

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में लगातार प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है। दिल्ली में हर तरफ धुआं साफ देखा जा सकता है। ऐसे में बढ़ रहे प्रदूषण की वजह से अब केंद्र सरकार ने दिल्ली-एनसीआर में गैर-जरूरी निर्माण कार्यों पर पाबंदी लगा दी है। इसके साथ ही GRAP- 3 के तहत प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं।

दिल्ली में 400 के ऊपर था एक्यूआई लेवल

दिल्ली में आनंद विहार, पालम से लेकर लाल किले चांदनी चौक तक एक्यूआई लेवल 400 के ऊपर था। इसके बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रैप 3 लागू करने का फैसला किया है।

GRAP-3 में इन चीजों पर लगेगी रोक

⦁ ध्वस्तीकरण, गैर जरूरी निर्माण कार्य और पुराने डीजल वाहनों पर रोक।

⦁ सीमेंट, बालू जैसे सामानों की ट्रकों से आवाजाही पर रोक लग जाएगी।

⦁ बाहरी और दिल्ली के अंदर की डीजल बसों पर भी रोक लग जाएगी।

⦁ क्लास 5 तक के स्कूल बंद कर ऑनलाइन मोड में पढ़ाई की इजाजत।

⦁ स्टोन क्रशर और खनन संबंधी गतिविधियों पर रोक लगेगी।

⦁ इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटरों पर रोक लग जाएगी।

⦁ कंपनियों में वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड मोड में काम करने की सलाह दी गई है।

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