DELHI-NCR में प्रदूषण के कहर को देखते हुए ग्रेप-4 किया लागू, जानें किस पर क्या असर होगा

Update: 2025-12-14 05:54 GMT

नई दिल्ली। दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण की वजह से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। वहीं दिल्ली और NCR में वायु प्रदूषण का कहर जारी है। कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच प्रदूषण भी पहले से ज्यादा बढ़ गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, आज सुबह दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 464 तक पहुंच गया।

चांदनी चौक में AQI 480-490 के पार

दरअसल, ये गुणवत्ता सूचकांक 'गंभीर+' श्रेणी में है जबकि कई इलाकों जैसे आनंद विहार, बवाना और चांदनी चौक में AQI 480-490 के पार दर्ज किया गया। वहीं दिल्ली के आनंद विहार इलाके के आस-पास रविवार सुबह जहरीली धुंध छाई रही। इलाके के आस-पास AQI 491 रहा, जिसे 'गंभीर' कैटेगरी में रखा गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली-NCR में GRAP स्टेज-IV के तहत सभी एक्शन लागू कर दिए हैं।

सभी उम्र के लोगों के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम

दिल्ली में प्रदूषण की समस्याओं से निपटने के लिए CAQM (Commission for Air Quality Management) की तरफ से ग्रेप (Graded Response Action Plan) लेकर आया गया, जिसे 4 स्तर पर बांटा गया। इसमें ग्रेप-1 से ग्रेप-4 की व्यवस्था लागू की गई है। 201 से 300 के बीच ग्रेप-1 की AQI रीडिंग को खराब माना जाता है, इसके बाद ग्रेप-2 की AQI रीडिंग बहुत खराब (301400) आता है। जब इंडेक्स 401 से ऊपर चला जाता है, तो ग्रेप-3 में हवा की क्वालिटी गंभीर जोन में आ जाती है। 450 से ऊपर की किसी भी रीडिंग को बहुत गंभीर कैटेगरी में रखा जाता है, जो सबसे खतरनाक कैटेगरी है। ये ग्रेप-4 के अंदर आता है और सभी उम्र के लोगों के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा करती है।

कंस्ट्रक्शन, माइनिंग और स्टोन क्रशर बंद

GRAP-IV के तहत सबसे सख्त उपायों में से एक है पूरे दिल्ली-NCR में कंस्ट्रक्शन और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अधिकारियों ने स्टोन क्रशर, माइनिंग ऑपरेशन और सभी संबंधित गतिविधियों को बंद करने का भी आदेश दिया है, जो धूल और पार्टिकुलेट प्रदूषण में काफी योगदान देते हैं। ये कदम GRAP स्टेज I, II और III के तहत पहले से लगाए गए प्रतिबंधों के अलावा हैं।

NCR में गाड़ियों पर सख्त पाबंदियां

ट्रांसपोर्ट पर पाबंदियों को काफी सख्त कर दिया गया है। दिल्ली और आसपास के जिलों जैस गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल चार पहिया गाड़ियों की आवाजाही पर सख्त रोक लगा दी गई है।

ट्रैफिक जाम और प्रदूषण कम करने के लिए सरकार ने सभी सरकारी और प्राइवेट ऑफिसों को 50 प्रतिशत क्षमता पर काम करने का आदेश दिया है। बाकी स्टाफ घर से काम करेगा। यह निर्देश पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत जारी किया गया है। केंद्र सरकार केंद्रीय सरकारी ऑफिसों में भी वर्क-फ्रॉम-होम के प्रावधानों को बढ़ाने पर फैसला ले सकती है।

ट्रकों की एंट्री पर रोक

दिल्ली में जरूरी सामान ले जाने वाले या जरूरी सेवाएं देने वाले ट्रकों को छोड़कर यहां पर ट्रकों की एंट्री मना है। LNG, CNG, इलेक्ट्रिक और BS-VI डीजल ट्रकों को इजाजत है। दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड हल्के कमर्शियल वाहनों पर रोक है, जब तक कि वे इलेक्ट्रिक, CNG या BS-VI डीजल से न चलते हों, या जरूरी सामान न ले जा रहे हों।

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