आज से जीएसटी में बदलाव! महंगी हो जाएंगी ये चीजें, जानें लिस्ट में क्या-क्या है शामिल

केंद्र सरकार ने सिगरेट, गुटखा और तंबाकू समेत कई सिन गुड्स पर 40 प्रतिशत टैक्स लगाया है। सोडा, कार्बोनेटेड कोल्ड-ड्रिंग, कैफिन युक्त ड्रिंक्स पर 40 प्रतिशत जीएसटी लगी है।;

Update: 2025-09-22 05:15 GMT

नई दिल्ली। जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) में बदलाव के कारण 22 सितंबर, 2025 रोजमर्रा की कई वस्तुएं सस्ती हो गई हैं, हालांकि कुछ चीजों महंगी भी हुई है। केंद्र सरकार ने कुछ हानिकारक (सिन गुड्स) और लग्जरी सामानों पर टैक्स बढ़ा दिया है, जिससे उनकी कीमतें बढ़ गई हैं।

ये चीजें हुई हैं महंगी

तंबाकू उत्पाद- सिगरेट, गुटखा, पान मसाला और चबाने वाले तंबाकू पर टैक्स बढ़कर 40% हो गया है।

कोल्ड ड्रिंक्स- कार्बोनेटेड और कैफीन युक्त पेय पदार्थ अब 40% जीएसटी के दायरे में हैं।

लग्जरी गाड़ियां और बड़ी बाइक्स- 350 सीसी से ज़्यादा इंजन वाली बाइक्स और कुछ महंगी कारों पर 40% जीएसटी लगेगी।

विलासिता की अन्य वस्तुएं- प्राइवेट एयरक्राफ्ट, स्पोर्ट्स बोट, महंगी घड़ियां, आर्टिक ज्वेलरी और कुछ अन्य लग्जरी सामान पर भी टैक्स बढ़ा है।

कोयला- इस पर जीएसटी दर 5% से बढ़कर 18% कर दी गई है।

ऑनलाइन गेमिंग, लॉटरी और हॉर्स रेसिंग- इन पर भी 40% टैक्स लगेगा।

इन चीजों की कीमतों में भी आया बदलाव

होटल स्टे- ₹1,000 और ₹7,500 के बीच टैरिफ वाले होटल कमरों पर अब 5% जीएसटी लगेगा, जो पहले 12% था।

रोजमर्रा की वस्तुएं- कुछ साबुन, शैम्पू, बेबी डायपर और टूथपेस्ट जैसे उत्पाद सस्ते हो गए हैं।

इलेक्ट्रॉनिक सामान- एसी, डिशवॉशर और कुछ टीवी सस्ते हो गए हैं।

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