भारत के कानूनों का पालन करना होगा...हाईकोर्ट से एक्स को लगा झटका, केंद्र सरकार के खिलाफ दायर याचिका खारिज

Update: 2025-09-24 11:28 GMT

नई दिल्ली। एलन मस्क को भारत से जोरदार झटका लगा है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक्स द्वारा उस दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें एक्स पर कुछ खातों और पोस्ट को ब्लॉक करने के केंद्र के निर्देशों को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका में कोई मेरिट (कानूनी दम) नहीं है और इसे खारिज किया जाता है। इसके साथ ही अदालत ने स्पष्ट किया कि सरकार के अधिकृत अधिकारी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत ब्लॉकिंग आदेश जारी करने के लिए सक्षम हैं।

देश के कानूनों का पालन करना होगा

हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 केवल नागरिकों के लिए स्वतंत्र अभिव्यक्ति की सुरक्षा देता है। यह किसी विदेश कंपनी और उन लोगों पर लागू नहीं होता है, जो भारत के नागरिक ही नहीं हैं। ट्विटर (X) अमेरिका में कानूनों का पालन करता है लेकिन भारत में सरकार द्वारा जारी टेकडाउन आदेशों का पालन करने से इनकार कर रहा है। पीठ ने कहा कि एक्स को देश के कानूनों का पालन करना होगा और स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संवैधानिक संरक्षण केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, विदेशी संस्थाओं को नहीं।

सोशल मीडिया को विनियमित किया जाना चाहिए

हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने कहा कि सोशल मीडिया को विनियमित किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया का नियमन 'समय की मांग' है। उन्होंने कहा कि माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म को भारत में बिना निगरानी के काम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया के लिए नियम आज के समय की आवश्यकता है और इससे जुड़ी कंपनियों को बिना नियंत्रण के काम करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। 

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