यौन उत्पीड़न के आरोपी आसाराम बापू को जोधपुर हाईकोर्ट से मिली राहत, 12 साल से जेल में हैं बंद
जोधपुर। यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार आसाराम बापू को जोधपुर हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। दरअसल कोर्ट ने उनके उपचार के लिए दायर की गई नियमित जमानत याचिका को मंजूर करते हुए उन्हें जमानत प्रदान कर दी है। इस मामले की सुनवाई का फैसला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच में लिया गया है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आसाराम को इलाज के लिए जमानत देने का फैसला सुनाया।
किसने रखा था कोर्ट के सामने पक्ष
बता दें कि यौन उत्पीड़न के आरोपी आसाराम का मामला लंबे समय से चर्चा का बना हुआ है। राजस्थान हाईकोर्ट से मिली छह माह की अंतरिम जमानत के बाद अब आसाराम को छह माह जेल में नहीं रहना पड़ेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत, अधिवक्ता यशपा लसिंह राजपुरोहित ने आसाराम का पक्ष कोर्ट के समक्ष रखा था। उन्होंने अपनी दलील में कहा था कि उपचार के लिए आसाराम को जेल से बाहर रहना जरूरी है। ऐसे में बिना कस्टडी के जमानत मिलने से आसाराम के उपचार में राहत मिलेगी। कोर्ट ने आसाराम की बीमारी अवस्था व पिछले 12 साल से जेल में होने पर ये राहत प्रदान की है।
समर्थकों में खुशी की लहर
सूत्रों के मुताबिक, कोर्ट का आदेश जल्दी ही जारी किया जाएगा। हाई कोर्ट के इस निर्णय के बाद से ही आसाराम के समर्थकों में खुशी की लहर है।