Karur Stampede: सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश! मामले की सीबीआई जांच होगी, जानें कमेटी प्रमुख किन्हें बनाया गया

CBI अधिकारी हर महीने जांच की प्रगति रिपोर्ट कमेटी को सौंपेंगे;

By :  Aryan
Update: 2025-10-13 06:33 GMT

नई दिल्ली। तामिलनाडु के करूर भगदड़ मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने CBI से जांच कराने का आदेश दिया है। बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में स्वतंत्र जांच की याचिका दायर की गई थी। यह हादसा 27 सितंबर को अभिनेता विजय की राजनीतिक पार्टी TVK की रैली के दौरान हुआ था, जिसमें 41 लोगों की मौत हो गई थी।

पूर्व जस्टिस अजय रस्तोगी होंगे कमेटी प्रमुख

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस अजय रस्तोगी को कमेटी का प्रमुख नियुक्त किया है, जिनकी देखरेख में CBI की जांच होगी। इस कमेटी में तमिलनाडु कैडर के दो आईपीएस अधिकारी जो कि तमिलनाडु के निवासी न हों उन्हें शामिल किया जा सकता है। CBI अधिकारी हर महीने जांच की प्रगति रिपोर्ट इस कमेटी को सौंपेंगे।

SC ने मद्रास हाई कोर्ट को लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के चेन्नई पीठ की आलोचना करते हुए कहा कि उसने एक ऐसी याचिका पर विशेष जांच दल (SIT) गठित करने का आदेश दे दिया, जो वास्तव में केवल राजनीतिक रैलियों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया SOP बनाने की मांग कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मद्रास हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल यह रिपोर्ट भी पेश करें कि कैसे SOP से संबंधित याचिका को क्रिमिनल रिट याचिका के रूप में दर्ज किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि करूर का मामला मदुरै बेंच के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए चेन्नई बेंच को इसे बिना मुख्य न्यायाधीश की अनुमति के सुनवाई में नहीं लेना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चेन्नई बेंच को यह याचिका खारिज करनी चाहिए थी।


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