जानिए SIR प्रक्रिया में किन्हें देना होगा दस्तावेज और किन्हें नहीं
उन्होंने बताया कि जहां SIR की प्रक्रिया शुरू हो रही है, वहां की सभी मतदाता सूचियां 27 अक्टूबर की रात 12 बजे से फ्रीज कर दी जाएंगी।;
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के अखिल भारतीय विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision SIR) की शुरुआत की घोषणा की। उन्होंने बताया कि जहां SIR की प्रक्रिया शुरू हो रही है, वहां की सभी मतदाता सूचियां 27 अक्टूबर की रात 12 बजे से फ्रीज कर दी जाएंगी। इस दौरान प्रत्येक मतदाता को बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) द्वारा एक विशेष गणना प्रपत्र (Enumeration Form EF) प्रदान किया जाएगा, जिसमें मतदाता सूची के सभी आवश्यक विवरण होंगे।
पुराने मतदाताओं को नहीं देना होगा नया दस्तावेज
मुख्य चुनाव आयुक्त ने स्पष्ट किया कि यदि आपका नाम या आपके मातापिता का नाम 2003 की मतदाता सूची में दर्ज है, तो आपको कोई नया दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है। BLO द्वारा फॉर्म वितरित करने के बाद अधिकारी यह जांच करेंगे कि संबंधित मतदाता या उनके मातापिता का नाम पुरानी सूची में है या नहीं। अगर हां, तो कोई अतिरिक्त दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा।
यह भी बताया गया कि यदि मतदाता का नाम वर्तमान सूची में नहीं है, लेकिन उनके मातापिता का नाम दर्ज है, तो भी नए दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतदाता 2002 से 2004 की SIR सूचियों की जांच [http://voters.eci.gov.in](http://voters.eci.gov.in) वेबसाइट पर कर सकते हैं।
SIR से जुड़ी मुख्य बातें
विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR): मतदाता सूची की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए चलाया जा रहा अभियान।
बूथ लेवल ऑफिसर (BLO): प्रत्येक मतदान केंद्र (लगभग 1000 मतदाताओं वाला) के लिए नियुक्त अधिकारी।
निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO): विधानसभा क्षेत्र के लिए जिम्मेदार अधिकारी।
सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (AERO): तहसील स्तर पर ERO की सहायता करने वाला अधिकारी।
अगर वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है, तो कौन से दस्तावेज जमा करने होंगे?
यदि आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है, तो नीचे दिए गए किसी भी दस्तावेज को जमा किया जा सकता है:
1. केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू के नियमित कर्मचारी या पेंशनभोगी को जारी कोई पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश
2. 01.07.1987 से पहले जारी किसी सरकारी प्राधिकरण/बैंक/डाकघर/एलआईसी/पीएसयू का प्रमाणपत्र या पहचान पत्र
3. जन्म प्रमाण पत्र (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी)
4. पासपोर्ट
5. मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी शैक्षिक प्रमाणपत्र
6. राज्य सरकार द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र
7. वन अधिकार प्रमाण पत्र
8. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र (OBC/SC/ST)
9. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां उपलब्ध हो)
10. परिवार रजिस्टर (राज्य/स्थानीय निकाय द्वारा तैयार)
11. सरकार द्वारा जारी भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र
12. आधार कार्ड — आयोग के 09.09.2025 के आदेश अनुसार वैकल्पिक दस्तावेज
ERO कौन होता है?
निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO) सामान्यतः उपविभागीय मजिस्ट्रेट (SDM) स्तर का अधिकारी होता है। इनके मुख्य कार्य इस प्रकार हैं:
मतदाता सूची का मसौदा तैयार करना
दावे और आपत्तियाँ प्राप्त करना और उन पर निर्णय लेना
अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करना