ममता हुई निराश ! I-PAC छापेमारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टाली सुनवाई, जानें क्या है कारण
कोलकाता। प्रवर्तन निदेशालय (ED) और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच चल रहे टकराव से जुड़े I-PAC छापेमारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई फैसला नहीं दिया है। बता दें कि इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट 10 फरवरी को फैसला देने वाली थी, हालांकि अब सुनवाई 18 फरवरी 2026 तक के लिए टाल दी है।
क्यों नहीं हुई सुनवाई
जानकारी के मुताबिक सुनवाई इसलिए स्थगित की गई क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल अस्वस्थ थे। जिसके चलते अब 18 को सुनवाई होगी।
मामला
ईडी का आरोप है कि 8 जनवरी 2026 को कोयला चोरी घोटाले की जांच के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने छापेमारी की जगह पर पहुंचकर अधिकारियों के काम में हस्तक्षेप किया और महत्वपूर्ण दस्तावेज़ हटा दिए। इससे पहले 15 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को "बेहद गंभीर" बताया था और केंद्रीय जांच एजेंसी के काम में राज्य के हस्तक्षेप के मुद्दे पर चिंता जताई थी।
जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ कर रही मामले की सुनवाई
जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। फिलहाल, कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस को छापेमारी के CCTV फुटेज को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है और ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर (FIR) पर रोक जारी रखी है।