प्रोफेसर अली खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, ऑपरेशन सिंदूर पर टिप्पणी मामले में मिली अंतरिम जमानत

कोर्ट ने मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय एसआईटी का गठन करने के आदेश दिए हैं;

By :  Divyanshi
Update: 2025-05-21 08:25 GMT

नई दिल्ली। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर टिप्पणी करने के मामले में गिरफ्तार अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कथित आपत्तिजनक पोस्ट मामले में प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को अंतरिम जमानत दे दी है।

नहीं लगेगी जांच पर रोक

इसके साथ ही कोर्ट ने प्रोफेसर अली खान को निर्देश दिया है कि वे अपनी पिछली पोस्ट से संबंधित कोई भी ऑनलाइन लेख नहीं लिखेंगे और न ही कोई ऑनलाइन भाषण देंगे। इसके अलावा कोर्ट ने हरियाणा के डीजीपी को निर्देश दिया कि वे प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के खिलाफ मामले की जांच के लिए आईजी रैंक के अधिकारी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय एसआईटी का गठन करें।

दरअसल, ऑपरेशन सिंदूर पर विवादित पोस्ट करने के मामले में अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ अली खान ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। बता दें कि इससे पहले मंगलवार को प्रोफेसर अली खान को 27 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजा था।

क्या थी अली खान की टिप्पणी?

एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था कि मैं कर्नल सोफिया कुरैशी की प्रशंसा करते हुए बहुत से दक्षिणपंथी टिप्पणीकारों को देखकर बहुत खुश हूं, लेकिन शायद वे उतनी ही जोर से यह भी मांग कर सकते हैं कि भीड़ द्वारा हत्या, मनमाने ढंग से बुलडोजर चलाने और भाजपा के नफरत फैलाने के शिकार लोगों को भारतीय नागरिक के रूप में सुरक्षा दी जाए। दो महिला सैनिकों द्वारा अपने निष्कर्षों को प्रस्तुत करने का नजरिया महत्वपूर्ण है, लेकिन नजरिए को जमीन पर वास्तविकता में बदलना चाहिए, अन्यथा यह सिर्फ पाखंड है।

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