शेख हसीना पर फिर कार्रवाई, कोर्ट से लगा झटका, जमीन घोटाला मामले में सजा का ऐलान

Update: 2025-12-01 06:12 GMT

नई दिल्ली। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अदालत से फिर एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल ढाका की एक विशेष अदालत ने पुरबचल न्यू टाउन प्रोजेक्ट में राजधानी विकासप्राधिकरण (राजुक) के प्लॉट आवंटन में अनियमितताओं के मामले में हसीना, उनकी बहन शेख रेहाना और रेहाना की बेटी व ब्रिटिश सांसद तुलिप रिजवाना सिद्दीक को दोषी ठहराते हुए कारावास सजा सुनाई है। जिसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ गई है।

अदालत ने सुनाया फैसला

अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हसीना ने प्रधानमंत्री रहते हुए राज्य के अधिकार का दुरुपयोग कर अवैध रूप से प्लॉट हासिल किए। जानकारी के अनुसार, हसीना ने वरिष्ठ राजुक अधिकारियों के साथ मिलकर पुरबचल के सेक्टर 27 के डिप्लोमैटिक जोन में छह प्लॉट (प्रत्येक 10 कठा) अवैध रूप से आवंटित कराए, जो ढाका इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (लैंड अलॉटमेंट) रूल्स, 1969 का उल्लंघन है। इनमें हसीना का बेटा साजीब वाजेद जॉय, बेटी साइमा वाजेद पुटुल, बहन रेहाना, रेहाना के रिजवाना मुजीब सिद्दीक (बॉबी) और बेटी आजमिना सिद्दीक का नाम शामिल है।

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