सुप्रीम कोर्ट की पूर्व CJI डीवाई चंद्रचूड़ पर सख्ती! केंद्र सरकार को पत्र लिखकर दिया आदेश, जानें पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को पत्र लिखते हुए तुरंत बंगला खाली करवाने का आदेश दिया है।;
नई दिल्ली। डीवाई चंद्रचूड़ को रिटायर हुए 8 महीने बीत चुके हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक अपना सरकारी आवास खाली नहीं किया है। हालांकि अब इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। सुप्रीम कोर्ट ने जल्द से जल्द पूर्व CJI से बंगला खाली करवाने का आदेश दिया है।
6 महीने तक बंगले में रहने की थी अनुमति
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को पत्र लिखते हुए तुरंत बंगला खाली करवाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने नोटिस में कहा कि आपसे आग्रह किया जाता है कि कृष्णा मेनन मार्ग पर स्थित बंगला नंबर 5, आदरणीय डीवाई चंद्रचूड़ जी से बिना किसी देरी के खाली करवाया जाए। 2022 के नियम 3बी के अनुसार उन्हें अतिरिक्त 6 महीने तक बंगले में रहने की अनुमति थी। यह अवधि 10 मई 2025 को खत्म हो गई थी। उन्हें 31 मई 2025 तक अतिरिक्त समय के लिए बंगले में रहने की इजाजत दी गई थी।
पूर्व CJI बताई वजह
हालांकि इस मामले में पूर्व CJI डीवाई चंद्रचूड़ का कहना है,सरकार ने उन्हें किराए पर नया आवास आवंटित किया है। लेकिन, वहां लंबे समय से कोई रहता नहीं था, जिससे घर की हालत काफी खराब थी। अभी उसकी मेंटेनेंस का काम चल रहा है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट को इसके बारे में पहले ही सूचना दी थी। जब घर का काम पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, तो मैं बिना देरी के वहां शिफ्ट हो जाऊंगा।
10 नबंर 2024 को हुए थे सेवानिवृत्त
दरअसल, डीवाई चंद्रचूड़ नवंबर 2022 से नवंबर 2024 तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। वो 10 नबंर 2024 को सेवानिवृत्त हुए थे। हालांकि, रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने अपना टाइप 8 बंगला नहीं छोड़ा। सरकारी नियम के अनुसार, कोई भी CJI सेवानिवृत्ति के 6 महीने बाद तक बंगले में रह सकते हैं।