श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर अब 13 अप्रैल को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, जानें पूरा मामला

Update: 2026-03-09 08:26 GMT

नई दिल्ली। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर अब सुप्रीम कोर्ट में 13 अप्रैल को सुनवाई होगी। कोर्ट इस मामले में विभिन्न कानूनी पहलुओं, जैसे मुकदमों की विचारणीयता और सर्वे के आदेश पर लगी रोक पर विचार कर रहा है। वहीं इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ द्वारा की गई।

सर्वे पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम रोक बरकरार रखी है, जिसमें शाही ईदगाह परिसर के अदालती निगरानी में वैज्ञानिक सर्वेक्षण (Survey) की अनुमति दी गई थी। मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें हिंदू पक्ष द्वारा दायर 15 अलग-अलग मुकदमों को एक साथ जोड़कर सुनने का आदेश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया इस एकीकरण को सही माना है ताकि अदालती कार्यवाही में देरी न हो।

पक्षकारों का जुड़ाव

कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस फैसले को भी सही ठहराया है जिसमें केंद्र सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को इस विवाद में पक्षकार बनाने की अनुमति दी गई थी। हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण मुगल शासक औरंगजेब द्वारा भगवान कृष्ण के जन्मस्थान पर बने प्राचीन मंदिर को तोड़कर किया गया था।

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