योगी सरकार का आदेश, यह गलती करने पर आवारा कुत्तों को मिलेगी ‘उम्रकैद’, इन शर्तों पर होगी रिहाई

कुत्ता जब दूसरी बार किसी को काटेगा, तो इस मामले में तीन सदस्य टीम जांच करेगी;

By :  Aryan
Update: 2025-09-16 12:19 GMT

लखनऊ। उत्तरप्रदेश सरकार ने कुत्ते काटने के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए एक ठोस निर्णय लिया है। सरकार ने आदेश जारी किया है कि हमलावर एवं हिंसक कुत्तों के लिए अनूठी सजा तय है। ऐसा पहली बार होगा जब इंसान को काटने वाले कुत्ते को 10 दिन के लिए एनिमल बर्थ कंट्रोल के सेंटर में रखा जाएगा। इसके बाद उसके ऊपर एक माइक्रोचिप लगा दिया जाएगा। वहीं, अगर दोबारा कुत्ते ने काटा तो कुत्ते को ‘उम्रकैद’ की सजा मिलेगी। उसे जीवनभर एबीसी सेंटर में बने शेल्टर हाउस में ही रखा जाएगा। नगर विकास विभाग की तरफ से सभी नगर निकायों को यह आदेश जारी किया गया है।

पहली बार काटने पर होगी 10 दिनों की कैद

आदेशानुसार पहली बार किसी व्यक्ति को काटने पर कुत्ते को 10 दिन तक एबीसी सेंटर में रखा जाएगा। वहीं कुत्ता जब दूसरी बार किसी को काटेगा, तो इस मामले में तीन सदस्य टीम जांच करेगी। जांच टीम में पशुधन अधिकारी, स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि और एसपीसीए के सदस्य भी शामिल होंगे।

घायल इंसान को इलाज का प्रमाण पत्र पेश करना होगा

टीम को जांच में हमले के लिए कुत्ते को प्रेरित करने के प्रमाण नहीं दिए जाने पर उसे फिर से एबीसी सेंटर में आजीवन के लिए भेज दिया जाएगा। आजीवन कैद की सजा पाने वाले कुत्ते को तभी रिहाई मिलेगी, जब उसे कोई व्यक्ति अधिकारिक रूप पर गोद ले लेगा। हालांकि, आदेश में कुछ शर्ते भी तय की गई हैं। इसके लिए को घायल इंसान को सरकारी अस्पताल में इलाज का प्रमाण पत्र पेश करना होगा।


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