भारत की 'विविधता में एकता' का प्रतीक हैं 19,500 भाषाएं: डेरेक ओ’ब्रायन
राज्यसभा में टीएमसी संसदीय दल के नेता ओ’ब्रायन ने एक वीडियो बयान में कहा कि भारत की 97 प्रतिशत आबादी इन्हीं 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं में से किसी एक को अपनी मातृभाषा के रूप में उपयोग करती है।;
देश में भाषाई बहस के बीच तृणमूल कांग्रेस नेता डेरेक ओ’ब्रायन ने शुक्रवार को कहा कि भारत में 22 संवैधानिक भाषाएं हैं और लगभग 19,500 भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं, जो देश की ‘विविधता में एकता’ को दर्शाती हैं।
राज्यसभा में टीएमसी संसदीय दल के नेता ओ’ब्रायन ने एक वीडियो बयान में कहा कि भारत की 97 प्रतिशत आबादी इन्हीं 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं में से किसी एक को अपनी मातृभाषा के रूप में उपयोग करती है। उन्होंने केंद्र सरकार पर इस विविधता को समझने में असफल रहने का आरोप भी लगाया।
उन्होंने कहा, “भारत में 97% लोग 22 संवैधानिक भाषाओं में से किसी एक को अपनी मातृभाषा मानते हैं। लगभग 19,500 भाषाएं और बोलियां मातृभाषा के रूप में इस्तेमाल होती हैं। यही हमारे महान राष्ट्र की 'विविधता में एकता' है। लेकिन अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सहयोगी शायद इसे कभी नहीं समझ पाएंगे।”
यह बयान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कथित उस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में अंग्रेज़ी बोलने वालों को जल्द ही “शर्मिंदगी” महसूस होने लगेगी और जो भारतीय भाषाएं नहीं बोलते, वे पूरी तरह भारतीय नहीं माने जाएंगे।
टीएमसी की राज्यसभा सदस्य सागरिका घोष ने सोशल मीडिया मंच X पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि किसी भी भाषा पर शर्म महसूस नहीं की जानी चाहिए।
उन्होंने लिखा, “अंग्रेज़ी पूरे भारत में एक संपर्क भाषा है, यह लोगों की आकांक्षा है, यह वैश्विक स्तर पर लाभ देती है, और करोड़ों भारतीय इसकी जानकारी चाहते हैं। किसी भी भाषा पर शर्म नहीं होनी चाहिए।”
भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं शामिल हैं, वे हैं: असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू।
1950 में जब संविधान लागू हुआ, तब अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था और अंग्रेज़ी को 15 वर्षों तक सहायक राजभाषा के रूप में उपयोग करने की व्यवस्था की गई थी।
बाद में राजभाषा अधिनियम, 1963 के तहत अंग्रेज़ी को हिंदी के साथ एक आधिकारिक भाषा के रूप में जारी रखने की व्यवस्था की गई, जो 26 जनवरी 1965 से लागू हुई।
इस अधिनियम के अनुसार, केंद्र सरकार के सभी आधिकारिक कार्यों और संसद में कार्यवाही के लिए अंग्रेज़ी का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, केंद्र और उन राज्यों के बीच संप्रेषण के लिए अंग्रेज़ी का उपयोग किया जा सकता है जिन्होंने हिंदी को अपनी आधिकारिक भाषा नहीं अपनाया है।