1 अप्रैल से देश में ये 5 बड़े बदलाव! ATM से LPG और Railway टिकट तक बदलेंगे 5 नियम

Update: 2026-03-26 12:30 GMT

नई दिल्ली। हर महीने सामानों और चीजों के नियमों में बदलाव सामने आते है। ऐसे में1 अप्रैल 2026 से भारत में कई बड़े वित्तीय और बैंकिंग बदलाव होने जा रहे हैं, जो आपके घरेलू बजट और बैंकिंग आदतों को सीधे प्रभावित करेंगे।

1. New Income Tax Rule  

जानकारी के मुताबिक 65 साल पुराने आयकर अधिनियम, 1961 की जगह अब Income Tax Act, 2025 प्रभावी होगा। 'Assessment Year' और 'Previous Year' जैसे भ्रमित करने वाले शब्दों को हटाकर अब केवल एक 'Tax Year' का कॉन्सेप्ट लागू होगा। नई टैक्स व्यवस्था के तहत धारा 87A की छूट बढ़ाकर ₹60,000 कर दी गई है, जिससे ₹12 लाख तक की आय टैक्स फ्री हो सकती है।

2. PAN कार्ड के नए नियम

नए PAN कार्ड बनवाने या अपडेट करने के लिए अब आधार कार्ड जन्म तिथि  के प्रमाण के रूप में मान्य नहीं होगा। इसके लिए अब जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट या कक्षा 10 का सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा। राहत के तौर पर, बैंक या पोस्ट ऑफिस में साल भर में ₹10 लाख तक के कैश लेनदेन (जमा/निकासी) के लिए अब PAN देना अनिवार्य नहीं होगा।

3. ATM निकासी के नए नियम

HDFC, PNB और बंधन बैंक जैसे बड़े बैंक ATM निकासी के नियमों में बदलाव कर रहे हैं। UPI के जरिए ATM से कैश निकालना अब कार्ड आधारित ट्रांजैक्शन की तरह गिना जाएगा और फ्री लिमिट खत्म होने पर ₹23 प्लस टैक्स का शुल्क लगेगा। HDFC बैंक में शाम 7:30 बजे के बाद किए गए ट्रांजैक्शन अगले दिन की लिमिट में गिने जाएंगे।

4. LPG सिलेंडर की कीमतें

तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को कीमतों की समीक्षा करती हैं। वर्तमान में दिल्ली में घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत लगभग ₹913 है। मिडिल ईस्ट में जारी संकट के कारण 1 अप्रैल से सिलेंडर के दामों में फिर से बदलाव होने की संभावना है।

5. Railway टिकट कैंसिल करना महंगा

अप्रैल महीने की पहली तारीख से रेल का सफर करनेवाले यात्रियों के लिए भी बदलाव होने वाला है. खासतौर पर रेलवे टिकट कैंसिलशन से जुड़े नियम बदलने जा रहे हैं. 1 अप्रैल से जो नियम लागू होंगे, उनके तहत अब कन्फर्म रेलवे टिकट रद्द करने पर यात्रियों को ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। अब ट्रेन के छूटने से 8 घंटे पहले कोई रिफंड जारी नहीं होगा, पहले यह 4 घंटे तक होता था. 8 से 24 घंटे पहले रद्द टिकटों पर 50% रिफंड, जबकि 24 से 72 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर सबसे ज्यादा रिफंड मिलेगा।

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