वीजा रद्द होना पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा भारत में रह रहा पाकिस्तानी नागरिक, कोर्ट ने कहा- ‘तो वापस चले जाइए’ लेकिन...

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए केस को लिस्ट करने की इजाजत दे दी;

By :  Divyanshi
Update: 2025-06-05 12:40 GMT

नई दिल्ली। गोवा में साल 2016 से दीर्घकालिक वीजा पर रह रहे एक पाकिस्तानी नागरिक ने गुरुवार को केंद्र सरकार की ओर से पाकिस्तानियों के वीजा रद्द करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने 27 अप्रैल 2025 से पाकिस्तानी नागरिकों को जारी वीजा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात

पाकिस्तानी नागरिक के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय करोल और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ के समक्ष मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने की अपील की। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि केंद्र सरकार द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के बाद जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक 27 अप्रैल 2025 से पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी वीजा रद्द कर दिए गए हैं। इस पर कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, “तो फिर आप वापस जाइए।”

भारत में हुआ याचिकाकर्ता का जन्म

वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता वापस जाएगा, लेकिन उसकी बात सुनी जानी चाहिए क्योंकि दीर्घकालिक वीजा में विशेष शर्तें निहित थीं। वकील ने पीठ को बताया कि याचिकाकर्ता का जन्म भारत में हुआ था। हालांकि, कोर्ट ने अधिवक्ता से पूछा कि उन्होंने गोवा हाईकोर्ट का रुख क्यों नहीं किया। इस पर वकील ने बताया कि पुलिस लगातार याचिकाकर्ता के निवास पर आ रही है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए केस को लिस्ट करने की इजाजत दे दी।

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