1 अप्रैल से बदल जाएंगे डिजिटल पेमेंट के नियम, जानें क्या हैं नए रूल

Update: 2026-03-28 13:30 GMT

नई दिल्ली। हर महीने कई नियम बदल जाते है। ऐसे में 1 अप्रैल 2026 से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) डिजिटल भुगतान के लिए नए सुरक्षा नियम लागू कर रहा है, जिससे ऑनलाइन लेनदेन पहले से अधिक सुरक्षित हो जाएगा। अब साइबर ठगों से बचने के लिए केवल ओटीपी (OTP) काफी नहीं होगा।

क्या है नए नियम  

टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) अनिवार्य: अब हर डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए कम से कम दो तरह की पहचान देनी होगी।

सिर्फ OTP से नहीं चलेगा काम: अब ट्रांजेक्शन पूरा करने के लिए पिन (PIN), पासवर्ड या बायोमेट्रिक्स (फिंगरप्रिंट या फेस आईडी) जैसे अतिरिक्त सुरक्षा चरणों का उपयोग करना होगा।

डायनामिक वेरिफिकेशन: ऑथेंटिकेशन के दो तरीकों में से कम से कम एक तरीका 'डायनामिक' होना चाहिए, यानी वह हर ट्रांजेक्शन के लिए अलग और नया होगा।

रिस्क-बेस्ड सुरक्षा: बैंक अब लेनदेन के जोखिम के आधार पर सुरक्षा जांच करेंगे। बड़े या असामान्य ट्रांजेक्शन पर अधिक कड़ी जांच होगी, जबकि छोटे भुगतानों के लिए प्रक्रिया सरल रह सकती है।

बैंकों की जवाबदेही: यदि सिस्टम की चूक या नियमों के पालन न होने के कारण ग्राहक के साथ कोई फ्रॉड होता है, तो इसकी जिम्मेदारी बैंक या भुगतान कंपनी की होगी और उन्हें ग्राहक के नुकसान की भरपाई करनी होगी।

कहां लागू होंगे नए नियम

ये बदलाव यूपीआई (UPI), नेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट और कार्ड ट्रांजेक्शन सहित सभी डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म पर लागू होंगे। 

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