भारत ने एक और पाकिस्तानी अधिकारी को 'अवांछित व्यक्ति' घोषित किया, 24 घंटे में देश छोड़ने का आदेश
सरकार ने संबंधित अधिकारी को 24 घंटे के अंदर भारत छोड़ने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रमुख (Charge d’Affaires) को भी तलब कर आधिकारिक विरोध दर्ज कराया गया।;
भारत सरकार ने बुधवार को नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के एक और अधिकारी को 'अवांछित व्यक्ति' (Persona Non Grata) घोषित कर दिया है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि यह कदम उस अधिकारी की गतिविधियों के कारण उठाया गया है, जो उसके राजनयिक दर्जे के अनुरूप नहीं थीं।
सरकार ने संबंधित अधिकारी को 24 घंटे के अंदर भारत छोड़ने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रमुख (Charge d’Affaires) को भी तलब कर आधिकारिक विरोध दर्ज कराया गया। उन्हें सख्त हिदायत दी गई कि भारत में कार्यरत पाकिस्तानी राजनयिक और अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों और विशेषाधिकारों का दुरुपयोग न करें।
विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में स्पष्ट किया, "भारत सरकार ने नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के एक अधिकारी को, उनके राजनयिक दर्जे के अनुरूप न रहने वाली गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर, 'अवांछित व्यक्ति' घोषित किया है। उन्हें 24 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है।"
गौरतलब है कि इससे पहले भी 13 मई को भारत ने जासूसी गतिविधियों में संलिप्तता के आरोप में पाकिस्तान उच्चायोग के एक अन्य अधिकारी को निष्कासित किया था। यह कार्रवाई उस समय हुई थी जब एक वरिष्ठ भारतीय सैन्य अधिकारी ने 70 से अधिक देशों के रक्षा प्रतिनिधियों को ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बारे में जानकारी दी थी, जो कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में चलाया गया था।