1984 सिख विरोधी दंगा मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला! सज्जन कुमार को किया बरी
नई दिल्ली। 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़ी हिंसा में आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सज्जन कुमार को बरी कर दिया है। बता दें कि इस हिंसा की घटना मे 2 लोगों को मौत हुई थी।
क्या बोला सज्जन कुमार
मामले पर सुनवाई के दौरान आरोपी पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार ने अपने बचाव में कहा था कि वह निर्दोष है और कभी इसमें शामिल नहीं थे और न ही सपने में भी शामिल हो सकता है। सज्जन कुमार ने कहा कि मेरे खिलाफ एक भी सबूत नहीं है। लंबे समय के बाद आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने सज्जन कुमार को राहत दी है।
इन दो मामलो में मिली थी सजा
- पहली FIR जनकपुरी में सोहन सिंह और उनके दामाद अवतार सिंह की हत्या से जुड़ी थी।
- दूसरी FIR विकासपुरी में गुरचरण सिंह को कथित तौर पर जिंदा जलाए जाने के मामले में थी।