SC: आवारा कुत्तों के मामले में राज्यों ने नहीं दिया हलफनामा, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार...

कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को पकड़कर स्टरलाइज और वैक्सिनेट करने एवं उन्हें उनके इलाके में वापस छोड़ने का आदेश दिया था।;

By :  Aryan
Update: 2025-10-27 06:21 GMT

नई दिल्ली। आवारा कुत्तों के मामले में राज्यों की तरफ से हलफनामा दाखिल नहीं करने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी सोमवार को आवारा कुत्तों के मामले वाली याचिका पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने तीन नवंबर को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को तलब किया है। बता दें कि इस दौरान पश्चिम बंगाल और तेलंगाना के मुख्य सचिवों को कोर्ट में उपस्थित नहीं होना पड़ेगा क्योंकि दोनों राज्यों ने हलफनामा दाखिल कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद हलफनामे न मिलने पर अदालत ने नाराजगी जताई। शीर्ष अदालत ने मुख्य सचिवों को पेशी का निर्देश जारी कर दिया।

22 अगस्त को कोर्ट ने नोटिस जारी किया था

अगस्त में कोर्ट ने सुनवाई के बाद राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को नोटिस जारी किया था। इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को पकड़कर स्टरलाइज और वैक्सिनेट करने एवं उन्हें उनके इलाके में वापस छोड़ने का आदेश दिया था।


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