Delhi NCR में दिवाली पर ग्रीन पटाखों से हट सकता है बैन! सुप्रीम कोर्ट ने दिया संकेत, जानें पूरा मामला
तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से दिवाली पर रात 8 बजे से 10 बजे के बीच ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति मांगी।;
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में हरे पटाखों के उत्पादन और बिक्री की अनुमति वाली याचिकाओं पर आदेश को सुरक्षित रख लिया है। आज चीफ जस्टिस बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की बेंच ने इस मुकदमे की सुनवाई की है। बता दें कि वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट से दिवाली, गुरु पर्व और क्रिसमस जैसे त्योहारों पर दिल्ली-एनसीआर में हरित पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति मांगी है। याचिका में कहा गया कि पटाखों के इस्तेमाल के समय को लेकर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में दी दलील
सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पैरवी की है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन और राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान समय-समय पर पटाखों के उत्पादन कार्यों का निरीक्षण करेंगे। तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से दिवाली पर रात 8 बजे से 10 बजे के बीच ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति मांगी।
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश रखा सुरक्षित
पक्षकारों की दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश को सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने संकेत दिए हैं कि ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल को अनुमति दी जा सकती है।
यह है मामला
वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेशों की वजह से दिल्ली सरकार ने इस साल पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर पूर्ण पाबंदी लगा दी थी। ऐसी ही रोक एनसीआर के अन्य शहरों के लिए यूपी और हरियाणा सरकार ने लगाई है। वहीं, कई पटाखा कारोबारियों ने इसे चुनौती दी है। उनका कहना है कि उनके पास वैध लाइसेंस है, लेकिन उन्हें रद्द किया जा रहा है।