नए UGC रेगुलेशन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट तत्काल करेगा सुनवाई, जानें विवाद
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट यूजीसी (UGC) के नए उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाले विनियम, 2026 को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। दरअसल नए UGC रेगुलेशन को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुप्रीम कोर्ट तुरंत सुनवाई करेगा।
विवाद का मुख्य कारण
याचिका में विनियम 3(सी) (Regulation 3(c)) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह नियम केवल SC, ST और OBC वर्गों को ही जातिगत भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है और 'सामान्य वर्ग' (General Category) के छात्रों को शिकायत निवारण तंत्र से बाहर रखता है।
याचिकाकर्ता की मांग
अधिवक्ता विनीत जिंदल और अन्य द्वारा दायर इस याचिका में मांग की गई है कि जातिगत भेदभाव की परिभाषा को 'जाति-तटस्थ' (Caste-neutral) बनाया जाए ताकि सभी वर्गों के छात्रों को समान सुरक्षा मिल सके। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के समक्ष जल्द सुनवाई की मांग की थी, जिस पर उन्होंने भरोसा दिया है। इस मामले को जल्द ही मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किए जाने की संभावना है।