आप होंगे कमल हसन लेकिन भावनाएं आहत करने का कोई हक नहीं...कर्नाटक हाई कोर्ट ने लगाई फटकार, जानें पूरा मामला
‘अगर आप माफी नहीं मांगते, तो फिर फिल्म कर्नाटक में क्यों रिलीज होनी चाहिए? क्या आप सिर्फ कमाई के लिए आए हैं?;
नई दिल्ली। विवादित टिप्पणी करने के मामले में साउथ के सुपरस्टार कमल हसन को कर्नाटक हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है। कन्नड़ भाषा को लेकर कमल हसन पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप है। कोर्ट ने हासन के बयान को असंवेदनशील और विभाजनकारी बताया। कोर्ट का कहना था कि अगर केवल एक माफीनामा आ जाता, तो मामला वहीं सुलझ जाता।
आप बेशक कमल हासन होंगे
कोर्ट ने कमल हासन को लेकर कहा है कि आप बेशक कमल हासन होंगे लेकिन आपको किसी की भावनाएं आहत करने का कोई हक नहीं है। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने कमल हासन के बयान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि ‘कोई भी नागरिक जनभावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं रखता।’ उन्होंने आगे कहा कि ‘जल, भूमि और भाषा, ये तीनों हर नागरिक की पहचान से जुड़ी होती हैं। देश का विभाजन भी भाषायी आधार पर हुआ था।’
यह है पूरा मामला
कमल हासन द्वारा हाल ही में दिए गए एक विवादित बयान ने राज्य में जबरदस्त नाराजगी फैला दी है। अब इस मुद्दे पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने उनकी कड़ी आलोचना की है और उनकी भूमिका पर सवाल उठाए हैं। बता दें कमल हासन फिल्म के प्रमोशन के दौरान कह दिया था कि कन्नड़ तमिल भाषा से ही पैदा हुई है। कमल हासन ने कर्नाटक में अपनी फिल्म 'ठग लाइफ' की रिलीज और स्क्रीनिंग सुनिश्चित करने के लिए अदालत में याचिका दायर की थी।
फिल्म की रिलीज पर लगा ग्रहण
उनके वकील ने तर्क दिया कि हासन का बयान जानबूझकर नहीं था और उसका मकसद किसी की भावनाएं आहत करना नहीं था। लेकिन कोर्ट ने उनकी इस दलील को खारिज करते हुए कहा, ‘अगर आप माफी नहीं मांगते, तो फिर फिल्म कर्नाटक में क्यों रिलीज होनी चाहिए? क्या आप सिर्फ कमाई के लिए आए हैं? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि आप जनभावनाएं आहत करें।’