'शर्टलेस' विरोध प्रदर्शन मामले में यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब को कोर्ट से मिली राहत, कोर्ट बोला- कोई ठोस सबूत नहीं...

पुलिस ने उदय के साथ कृष्ण हरि, कुन्दन यादव, नरसिम्हा यादव, अजय कुमार यादव और कुछ अन्य यूथ कांग्रेस सदस्यों को 'शर्टलेस' विरोध प्रदर्शन मामले में गिरफ्तार किया था

Update: 2026-02-28 06:15 GMT

नई दिल्ली। एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान भारत मंडपम में हुए 'शर्टलेस' विरोध प्रदर्शन मामले में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। बता दें कि कोर्ट के ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने उदय को आज जमानत दे दी है।

रिमांड बढ़ाने की अर्जी को किया गया खारिज

 पुलिस ने उदय के साथ कृष्ण हरि, कुन्दन यादव, नरसिम्हा यादव, अजय कुमार यादव और कुछ अन्य यूथ कांग्रेस सदस्यों को 'शर्टलेस' विरोध प्रदर्शन मामले में गिरफ्तार किया था और उदय को मुख्य साजिशकर्ता बताया था। कोर्ट ने पुलिस की 7 दिन की रिमांड बढ़ाने की अर्जी खारिज कर दी, क्योंकि उदय के खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिले।

कैसे मिली जमानत

जानकारी के मुताबिक उदय को जमानत तो मिल गई है, लेकिन कई शर्तें भी लागू की गई है। जमानत शर्तों में 50 हजार रुपये के पर्सनल बॉन्ड का भुगतान जरूरी है। इसके साथ ही उदय को कोर्ट में अपने पासपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक डिवासेज भी सरेंडर करने होंगे।

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