नाबालिग लड़की को प्यार का झांसा देकर किया दुष्कर्म, अदालत ने सुनाई उम्रकैद
पुलिस ने 'पोक्सो' एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कर आरोपी शक्तिवेल को गिरफ्तार कर लिया है।;
तमिलनाडु। तमिलनाडु के विल्लुपुरम में 30 वर्षीय शक्तिवेल नाम के युवक पर वर्ष 2022 में चेन्नई में एक 17 साल की नाबालिग लड़की को प्यार का झांसा देकर यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा था। इस कड़ी में लड़की के माता-पिता ने तिरुमंगलम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। दरअसल पुलिस ने 'पोक्सो' एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कर शक्तिवेल को गिरफ्तार कर लिया है।
अदालत ने जारी किया वारंट
जानकारी के मुताबिक, जमानत पर रिहा होने के बाद शक्तिवेल सुनवाई में पेश नहीं हुआ और भाग हो गया। इस मद्देनजर अदालत ने वारंट जारी किया। उसके बाद तिरुमंगलम महिला पुलिस की इंस्पेक्टर भारती के नेतृत्व में पुलिस ने विल्लुपुरम से शक्तिवेल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
आरोपी शक्तिवेल ने धोखे में रखकर किया यौन शोषण
दरअसल तिरुवल्लुर जिला पोक्सो विशेष अदालत में सुनवाई के दौरान पता चला कि शक्तिवेल ने नाबालिग को धोखे में रखकर यौन शोषण किया। बता दें कि अदालत ने शक्तिवेल को आजीवन कारावास की सजा और 65,000 रुपये जुर्माना लगाने का आदेश दिया है।