Bihar SIR: बिहार में अंतिम मतदाता सूची आज होगी जारी, अगर वोटर लिस्ट में नाम कटा तो इस तरीके से जुड़वाएं

जस्टिस सूर्या कांत और जॉयमल्या बागची की पीठ ने कहा था कि अगर उन्हें कोई अनियमितता मिलती है तो वे प्रकाशित सूची को रद्द करने में संकोच नहीं करेंगे;

By :  Aryan
Update: 2025-09-30 06:34 GMT

पटना। बिहार निर्वाचन आयोग की तरफ से आज मतलब 30 सितंबर को SIR प्रक्रिया के तहत तैयार की गई अंतिम लिस्ट जारी की जाएगी। इस लिस्ट में प्रदेश के मतदाताओं से जुड़े आंकड़े होंगे। ड्राफ्ट मतदाता सूची के दौरान करीब 65 लाख से ज्यादा लोगों के नाम लिस्ट से हटा दिए गए थे। हालांकि, इसके बाद भी लोगों को विकल्प दिया गया था कि अगर किसी को लगता है कि वह गलत तरीके से उसका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाया गया है तो वो डॉक्यूमेंट देकर अपना नाम अंतिम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। आंकड़ो के मुताबिक 7.24 करोड़ की मतदाता सूची में 15 लाख से अधिक मतदाता जुड़ने की उम्मीद है, SIR से पहले कुल मतदाता सूची 7.89 करोड़ थी। बता दें कि SIR के मामले पर सुप्रीम कोर्ट 7 अक्टूबर को सुनवाई करेगा।

सुप्रीम कोर्ट के दो अंतरिम आदेश

सुप्रीम कोर्ट पहले SIR के मामले में दो अंतरिम आदेश दे चुका है। पहला ड्राफ्ट सूची से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं की सूची सार्वजनिक करने के संबध में, जबकि दूसरा एसआईआर प्रक्रिया में आधार को 12वें दस्तावेज के तौर पर शामिल करने का है। विपक्ष के विरोध और SIR बंद करने के लिए लगातार मांगों के बाद मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया को किया गया। यह प्रक्रिया 22 साल के बाद आयोजित की गई।

जस्टिस सूर्या कांत और जॉयमल्या बागची की पीठ ने कहा था

जस्टिस सूर्या कांत और जॉयमल्या बागची की पीठ ने कहा था कि अगर उन्हें कोई अनियमितता मिलती है तो वे प्रकाशित सूची को रद्द करने में संकोच नहीं करेंगे। जजों ने आधार को एक पहचान दस्तावेज के रूप में शामिल करने की भी अनुमति दी है, जो आयोग के 11 दस्तावेजों की सूची में शामिल नहीं था।


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