सांसदों के सहायकों को सरकारी भवनों में बेरोकटोक प्रवेश की अनुमति नहीं: सरकार
गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने एक लिखित सवाल के जवाब में बताया कि सांसद गृह मंत्रालय के सचिवालय सुरक्षा संगठन की सुरक्षा व्यवस्था के तहत अपने पहचान पत्र के आधार पर सरकारी भवनों में प्रवेश कर सकते हैं।;
लोकसभा को मंगलवार को सूचित किया गया कि संसद सदस्यों (MPs) के निजी सहायकों को सरकारी भवनों में बेरोकटोक प्रवेश की अनुमति देने या उन्हें विशेष पहचान पत्र जारी करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने एक लिखित सवाल के जवाब में बताया कि सांसद गृह मंत्रालय के सचिवालय सुरक्षा संगठन की सुरक्षा व्यवस्था के तहत अपने पहचान पत्र के आधार पर सरकारी भवनों में प्रवेश कर सकते हैं।
उन्होंने स्पष्ट किया कि सांसदों के निजी सहायकों (PAs) को इन भवनों में प्रवेश के लिए स्वागत अधिकारी द्वारा आगंतुक पास जारी किया जाता है, लेकिन उन्हें अलग से कोई विशेष पास देने या मौजूदा पास के आधार पर उन्हें बिना रोक-टोक प्रवेश देने का कोई प्रस्ताव फिलहाल सरकार के पास नहीं है।
यह सवाल सांसद राजाभाऊ पराग प्रकाश वाजे ने उठाया था। उन्होंने कहा था कि सांसदों के निजी सहायकों को तमाम जांच प्रक्रिया पूरी करने के बावजूद अक्सर विभिन्न मंत्रालयों और केंद्रीय कार्यालयों में प्रवेश से रोका जाता है, जिससे उनके संसदीय कार्यों में बाधा आती है।
उन्होंने यह भी पूछा था कि क्या सरकार इस बात को मानती है कि अधिकृत स्टाफ को बार-बार प्रवेश से रोका जाना सांसदों की प्रतिनिधित्वकारी और लोकतांत्रिक जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निभाने में बाधा बनता है।
साथ ही उन्होंने यह भी जानना चाहा था कि क्या मंत्रालय सभी मंत्रालयों और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा मान्यता प्राप्त कोई विशेष पहचान पत्र जारी करने की योजना बना रहा है, जिससे सांसदों के सहायक बिना परेशानी के अपने कार्यों के लिए प्रवेश कर सकें, बशर्ते कि वे सामान्य सुरक्षा जांच प्रक्रिया से गुजरें।