जेल से बाहर रहेंगे राजपाल यादव! दिल्ली HC से मिली राहत, बढ़ाई गई अंतरिम जमानत
नई दिल्ली। चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव काफी समय से विवादों में घिरे में हुए है। ऐसे में अभिनेता राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता की अंतरिम जमानत 1 अप्रैल 2026 तक के लिए बढ़ा दी है। चेक बाउंस केस में राजपाल को पिछले महीने 5 फरवरी को कोर्ट के आदेश के बाद सरेंडर करना पड़ा था। फिर 13 दिन जेल में रहने के बाद उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई थी।
क्या बोला कोर्ट
बता दें कि कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि राजपाल यादव के फरार होने का कोई खतरा नहीं है। ऐसे में सुनवाई के बाद उन्होंने एक्टर की सजा पर निलंबन का अंतरिम आदेश बरकरार रखेंगे।
राजपाल यादव ने रखा था अपना पक्ष
सुनवाई के दौरान राजपाल यादव की ओर से कोर्ट में कहा कि गया कि वो शिकायतकर्ता के साथ एग्रीमेंट के अमल का विरोध करते हुए उस पर बहस करना चाहते हैं। बहस के दौरान एक्टर की ओर से ये भी दावा किया गया कि साल 2016 में डिक्री हुई तो हमें बताया गया कि 10 करोड़ 40 लाख रुपए देने हैं। फिर साल 2018 में हम अपने एक दोस्त की 28 करोड़ की संपत्ति लेकर आए। इस बीच कोर्ट ने उन्हें सलाह दी कि आप ऐसा कुछ भी ना बोले जो आगे जाकर आपके खिलाफ जाए। कोर्ट ने दलील रखने के लिए 1 अप्रैल का दिन तय किया है।
नियमित जमानत की लगाई याचिका
जानकारी के मुताबिक राजपाल यादव की और से कहा गया कि 18 मार्च यानी आज तक के लिए ही कोर्ट ने एक्टर को अंतरिम जमानत दी थी। कोर्ट को बताया गया कि मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अभी तक 4.25 करोड अदा कर दिए गए हैं। 25 लाख रूपये का डिमांड ड्राफ्ट आज दे रहे हैं।