SIR Voter List : सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा- उम्मीद है वोटर लिस्ट में नहीं होगी कोई गलती, 4 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

प्रशांत भूषण ने कोर्ट से मांग की है कि आयोग को हर उस नाम की जानकारी साझा करनी चाहिए, जिसका नाम सूची से हटाया गया है और उसका कारण बताना चाहिए।;

By :  Aryan
Update: 2025-10-16 13:13 GMT

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज बृहस्पतिवार को चुनाव आयोग से बिहार में SIR प्रक्रिया के बाद तैयार की गई अंतिम मतदाता सूची में गलतियों को सुधार कराने के उपाय प्रस्तुत करने को कहा है। इस मामले को लेकर कोर्ट में चुनाव आयोग की ओर से पेश वकील राकेश और एडीआर के अधिवक्ता प्रशांत भूषण के बीच तीखी झड़प भी हुई।

प्रशांत भूषण- डिलीट किए गए नाम की जानकारी नहीं

प्रशांत भूषण ने कहा कि उन्होंने जो ड्राफ्ट मतदाता सूची कोर्ट में प्रस्तुत किए थे, उसमें सभी नाम मौजूद थे। उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि मतदाता सूची से 65 लाख नाम हटाने के बाद भी कुछ नए नाम डिलीट किए गए हैं, जिसकी जानकरी नहीं दी गई है। इन नामों का सूची अब तक पूरे ब्योरा सहित सार्वजनिक नहीं की गई है। प्रशांत भूषण ने कोर्ट से मांग की है कि आयोग को हर उस नाम की जानकारी साझा करनी चाहिए, जिसका नाम सूची से हटाया गया है और उसका कारण बताना चाहिए। उसके बाद इस को सूची वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से अपलोड करना चाहिए।

चुनाव आयोग की ओर से पेश वकील राकेश द्विवेदी ने कहा

इस मामले में चुनाव आयोग की ओर से वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि अभी अंतिम सूची जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। बता दें कि पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 17 अक्टूबर है और दूसरे चरण के लिए 20 अक्टूबर। इसलिए मतदाता सूची को इन तारीखों तक जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आयोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

गौरललब है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि आधार नागरिकता का प्रूफ नहीं है। आज बिहार एसआईआर मामले को लेकर सुनवाई हो रही थी तो हमने कहा कि आधार को 12वें डॉक्यूमेंट के रूप में अनुमति दी गई है, वह ठीक नहीं है। वह आधार एक्ट के खिलाफ है। इस मामले की अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी।


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