200 करोड़ जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर को जमानत! जानें कोर्ट ने क्या शर्त रखी

Update: 2026-04-07 11:11 GMT

नई दिल्ली। 200 करोड़ रुपये की जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर को दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में जमानत दे दी है। इतने मामलों में राहत मिलने के बाद भी वह जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। उसके खिलाफ कुल 31 केस दर्ज हैं। इनमें से 26 मामलों में उसे जमानत मिल चुकी है लेकिन बाकी 5 मामलों में अभी जमानत नहीं मिली है।

पांच लाख के निजी मुचलका

वहीं अदालत ने अपने फैसले में मौलिक अधिकारों का का जिक्र करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति को एक उचित समय सीमा से ज्यादा समय तक जेल में रखना, उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और त्वरित सुनवाई के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। साथ ही कोर्ट ने अपने आदेश में निर्देश दिया कि चंद्रशेखर को पांच लाख रुपए के निजी मुचलका और उतनी ही राशि की जमा पेश करने पर जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

देश छोड़कर न जाने का दिया निर्देश

इसके अलावा अदालत ने सुकेश पर कई शर्तें भी लगाई हैं। इन शर्तों को अनुसार, चंद्रशेखर को गवाहों से संपर्क करने या उन्हें प्रभावित करने से रोका गया है। साथ ही उसे जांच अधिकारी को अपना पता और मोबाइल नंबर देने साथ ही पासपोर्ट जमा करने और बिना पहले से अनुमति लिए देश छोड़कर न जाने का निर्देश दिया गया है। 

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