नई दिल्ली। अरविंद केजरीवाल के पद पर बने रहने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल याचिका रद्द हो गई है। कोर्ट ने जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा कि कोर्ट इस मामले में न्यायिक दखल नहीं दे सकता है। यह मामला कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर का है। इस मामले में उपराज्यपाल विचार कर उचित फैसला ले सकते हैं।
याचिकाकरता की ओर से कहा गया कि किसी मुख्यमंत्री का जेल में होना राज्य की संवैधानिक मशीनरी को कमजोर करता है और कानून की उचित प्रक्रिया में बाधा डालता है।